
2017 में गुजरात से राज्यसभा का चुनाव अहमद पटेल जीता था जब कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट चुनाव आयोग ने खारिज कर दिए थे – हारने वाले भाजपा उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत ने पटेल के चुनाव को चुनौती दी थी.
26 अक्टूबर, 2018 के आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि राजपूत के आरोपों पर ट्रायल होना जरूरी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों यानि 3 जनवरी के आदेश में कह दिया कि अहमद
पटेल को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया.
अहमद पटेल ने हाई कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी था जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कॉल की खंडपीठ ने ख़ारिज कर दिया.
राजपूत ने चुनाव आयोग के विद्रोही विधायकों भोलाभाई गोहेल और राघवजी पटेल के वोटों को अवैध करने के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब उसका ट्रायल होगा –अगर अहमद पटेल की तरफ से गड़बड़ी पाई गई या चुनाव आयोग का फैसला गलत पाया गया तो
उसकी राज्यसभा की सीट जा सकती है.
कपिल सिबल और अभिषेक सिंघवी ने अहमद पटेल की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी — लटक गई तलवार अहमद पटेल के तहमद पर.
(सुभाष चन्द्र)