Delhi-NCR में GRAP-3 लागू, जहरीली हवा से रहें सतर्क, जानें पाबंदियों की पूरी सूची
Delhi-NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर’ हो चुकी है, जिसके कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अंतर्गत Stage 3 (GRAP 3) की कड़ी पाबंदियाँ लागू कर दी गई हैं। यह योजना प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू की जाती है ताकि तेजी से बढ़ते प्रदूषण को काबू में रखा जा सके।

GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियाँ:
- गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसे कि मिट्टी का काम, पाइलिंग, ट्रेंचिंग, और खुले में रैडी-मिक्स कंक्रीट उत्पादन।
- दिल्ली और NCR क्षेत्रों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीज़ल वाहनों की पंजीकृत चार-पहिया गाड़ियों का चलना रोका गया है।
- निर्माण सामग्री जैसे रेत और सीमेंट के परिवहन पर पाबंदी, खासकर गैर-पक्के रास्तों पर।
- स्टोन क्रशर्स, खनन, और गैर-स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले हॉट-मिक्स प्लांट बंद।
- डीज़ल जनरेटर सेट्स का उपयोग केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में ही अनुमति।
- निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड कार्य प्रणाली लागू करने की सलाह।
- कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद कर ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली का विकल्प।
- अंतर-राज्य डीज़ल बसों के संचालन और प्रवेश पर प्रतिबंध।
प्रदूषण की स्थिति और वजह:
- दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर पहुंच चुका है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
- ठंडे मौसम की वजह से हवा स्थिर हो जाती है, जो प्रदूषण कणों को जमीन के पास फंसा देती है।
- वाहन उत्सर्जन, कृषि अवशेषों की आग, पटाखे, और निर्माण कार्य प्रदूषण बढ़ाने में मुख्य कारण हैं।
- सावधानियां:
- घरों के अंदर रहें और जब भी बाहर जाएँ मास्क पहनें।
- बच्चों, वृद्धों, और वायु रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
- यदि संभव हो, तो वायु शुद्धिकरण यंत्रों का उपयोग करें।
Delhi की वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को चार चरणों में बांटा गया है,
चरण 1 (खराब): जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201-300 के बीच होता है।
चरण 2 (बहुत खराब): AQI 301-400 के बीच होता है
चरण 3 (गंभीर): AQI 401-450 के बीच होता है।
चरण 4 (गंभीर+): AQI 450 से अधिक होने पर लागू होता है।






